
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 235 टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं को मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत कर दिया है। इस संबंध में बुधवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। पदोन्नत मुख्य अध्यापकों को नए स्कूलों में नियुक्ति दी गई है।
पदोन्नति प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना किसी ऑप्शन के प्रमोट हुए टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं को मुख्य अध्यापक बनाया गया है। इन शिक्षकों ने हेडमास्टर पद पर प्रमोशन का विकल्प चुना था।
नई पोस्टिंग पर ड्यूटी जॉइन करने के निर्देश
निदेशालय ने नए पदोन्नत मुख्य अध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपनी नई पोस्टिंग की जगह पर समय रहते ड्यूटी जॉइन करें। वित्त विभाग की 24 मई 2023 की अधिसूचना के अनुसार, यदि नई जगह की दूरी 30 किमी या उससे कम है तो जॉइनिंग रिपोर्ट ऑर्डर जारी होने के एक दिन के भीतर जमा करनी होगी, और यदि दूरी 30 किमी से अधिक है तो पांच दिन के भीतर जमा करनी होगी।
अनिवार्य रूप से जॉइनिंग न करने पर प्रमोशन ऑर्डर अगले एक साल या अगली डीपीसी (जो भी बाद में हो) तक स्वतः वापस ले लिया जाएगा। किसी भी स्थिति में जॉइनिंग के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और प्रमोशन वापस लेने संबंधी कोई अलग आदेश जारी नहीं होंगे।
साथ ही संबंधित स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए प्रमोटेड हेडमास्टर्स को तुरंत रिलीव करें।















