उत्तराखंड : अब रात 9 से लेकर 6 बजे तक महिला कर्मचारी कर सकेंगी काम, श्रम विभाग ने जारी की अधिसूचना

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट के फैसले के तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मचारियों के काम करने की अनुमति दे दी है। श्रम विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

नियमों के मुताबिक, प्रत्येक महिला कर्मचारी की सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई महिला असहमत होती है, तो उसे रात की पाली में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

नियोजक को महिला कर्मचारियों के काम करने की सूचना संबंधित श्रम अधिकारी और थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। महिला कर्मचारियों के लिए उनके निवास स्थान तक सुरक्षित पिक-अप और ड्रॉप सुविधा, पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) और जीपीएस आधारित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वाहन और कार्यस्थल पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर, थाना और चौकी के नंबर भी चस्पा किए जाएंगे।

इसके अलावा, नियोजक को परिवहन चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन कराना होगा और महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित और स्वस्थ कार्य परिस्थितियों की व्यवस्था करनी होगी। इसमें शौचालय, चेंजिंग रूम और पेयजल जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 लागू करना अनिवार्य होगा। साथ ही, प्रत्येक दुकान और प्रतिष्ठान के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है।

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