Banda : नरैनी रोड पर अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोज़र, विकास प्राधिकरण का कड़ा एक्शन

Banda : शहरी क्षेत्र से सटे हुए इलाकों में इन दिनों प्लाटिंग का कारोबार खूब फल-फूल रहा है। प्लाटिंग करने वाले न तो विकास प्राधिकरण से ले-आउट पास कराते हैं और न ही किसी भी प्रकार का मानक पूरा करते हैं। प्लाटिंग कारोबारी किसान की भूमि को एग्रीमेंट के जरिए लेकर धड़ल्ले से लोगों को महंगे दामों पर प्लाट बेचकर मालामाल हो रहे हैं। इसी तरह शहर के नरैनी रोड में संचालित अवैध प्लाटिंग पर सोमवार को प्राधिकरण ने बुलडोज़र एक्शन चलाया और पूरी प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण करा दिया।

बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज के पीछे भू-स्वामी और कुछ विक्रेताओं ने आपसी सांठगांठ करके कृषि भूमि को बिना किसी मानक को पूरा किए ही लोगों को मनमाने दामों में बेचकर अपनी जेबें भर रहे थे। जानकारी होने पर विकास प्राधिकरण के सचिव मदन मोहन वर्मा मौके पर पहुंचे और पड़ताल की। प्लाटिंग को अवैध घोषित करते हुए 31 जुलाई को चालानी कार्रवाई की गई और प्राधिकरण में भू-स्वामी उर्मिला, किशोरी तथा विक्रेता अजीत गुप्ता और प्रकाश मिश्रा आदि के खिलाफ एक वाद योजित कर दिया गया।

प्राधिकरण की ओर से 22 सितंबर को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए 30 दिनों के भीतर प्लाटिंग के कर्ताधर्ताओं को स्वयं ही अवैध प्लाटिंग हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्लाटिंग कारोबारियों ने आदेश का पालन नहीं किया। जिसके चलते सोमवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज और नायब तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन के जरिए अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

प्राधिकरण के सचिव ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अवैध प्लाटिंग में भूखंड न खरीदें, अन्यथा ऐसी स्थिति में कभी भी प्राधिकरण की ओर से विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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