
चंपावत : चंपावत में आमजन को सरल, त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, यह लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जनपद के अधीनस्थ न्यायालयों, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों और पारिवारिक न्यायालयों में आयोजित होगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के सचिव भवदीप रावते ने दी।
सचिव रावते ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से किया जाएगा। इनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, भरण-पोषण प्रकरण, बैंक वसूली, एन.आई. एक्ट की धारा-138 के मामले, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम संबंधी वाद, भूमि अर्जन से जुड़े वाद, दीवानी और राजस्व वाद शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, वेतन, भत्ते एवं पेंशन लाभ से संबंधित मामले, विद्युत व जलकर विवाद, उपभोक्ता मामले और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सामान्य यातायात चालान भी सुनवाई के लिए रखे जाएंगे।
सचिव रावते ने इस बात पर जोर दिया कि लोक अदालत में निर्णय पारस्परिक सहमति से होते हैं। इससे पक्षकारों का समय, धन और मानसिक तनाव कम होता है, साथ ही वर्षों से लंबित मामलों का त्वरित समाधान संभव हो पाता है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का निस्तारण कराकर न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को सुदृढ़ करें।










