Sanjauli Mosque Case : हाईकोर्ट ने एमसी को जारी किया नोटिस

शिमला : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बहुचर्चित संजौली मस्जिद के कथित अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने नगर निगम शिमला को नोटिस जारी करते हुए ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, ऊपरी मंजिलों को स्वयं हटाने संबंधी आदेश यथावत रहेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी।

क्या है मामला?
वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त के फैसले और जिला अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निगम आयुक्त ने 3 मई 2025 को मस्जिद के पूरे ढांचे को अवैध मानते हुए इसे हटाने का आदेश दिया था, जिसे वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी थी।

जिला अदालत ने 30 अक्टूबर को निगम आयुक्त के आदेश को सही ठहराया और 30 दिसंबर तक अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश को चुनौती देते हुए वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट पहुंचा है।

नगर निगम की ओर से अधिवक्ता का पक्ष है कि यह याचिका कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इसलिए सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत इस संबंध में आगे सुनवाई करेगी।

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