
देहरादून : उत्तराखंड में शराब पीने वालों के लिए 15 दिसंबर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए एक्साइज ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वैट (VAT) फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। इस कदम के बाद राज्य में शराब की कीमतें प्रति बोतल 40 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बढ़ सकती हैं।
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद संशोधित दरों को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए निर्धारित समयसीमा तय की गई है। विभाग को इस संबंध में एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध मिला था, जिसके तहत नई दरें 15 दिसंबर से प्रभावी होंगी।
गौरतलब है कि 2025-26 की नीति बनाते समय एक्साइज ड्यूटी पर वैट को हटा दिया गया था। तब विभाग का तर्क था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लगाया जाता, जिससे प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और अवैध शराब की तस्करी रोकने में मदद मिलती है। हालांकि, वित्त विभाग ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई, जिसके चलते वैट को फिर से लागू करना पड़ा है।
नई दरों के अनुसार, कंट्री मेड (देशी) और अंग्रेजी शराब के पव्वे पर लगभग 10 रुपये तथा बोतल पर करीब 40 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जबकि विदेशी शराब की बोतलों के दाम 100 रुपये तक बढ़ जाएंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में पहले से ही हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में शराब महंगी है।















