बिजनौर : दुष्कर्म मामले में 5 साल बाद किशोरी को मिला न्याय, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की कैद

नजीबाबाद, बिजनौर। बिजनौर की पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी तफशीर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 51 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर ने बताया कि यह मामला 13 मई 2021 का है, जब नजीबाबाद थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी अचानक घर से लापता हो गई थी। पीड़िता के पिता ने थाने में अज्ञात के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच और बरामदगीपुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और विवेचना के दौरान आरोपी तफशीर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लापता किशोरी को बरामद कर कोर्ट में पेश किया गया।

किशोरी ने अपने बयान में खुलासा किया कि तफशीर ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। सभी साक्ष्यों की मजबूत जांच के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। न्याय का फैसलान्यायाधीश कल्पना पांडेय ने पॉक्सो एक्ट के तहत साक्ष्यों और बयानों के आधार पर यह सजा सुनाई, जो बाल यौन शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का उदाहरण है। बिजनौर में ऐसे मामलों में कोर्ट लगातार सख्त रुख अपना रही है।

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