Hathras : न्यायालय ने एससी एसटी एक्ट के आरोपी को 2 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सुनाई सजा

Hathras : पुलिस ने अपराध नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की सक्रिय पैरवी के परिणामस्वरूप थाना मुरसान के एससी/एसटी एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को कठोर दंड दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।

घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि थाना मुरसान पर पंजीकृत मामला मु0अ0सं0 77/2023, धारा 323/504/506 भादवि एवं 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी जयप्रकाश पुत्र बांकेलाल निवासी नगला मल्लू के विरुद्ध अभियोग चलाया गया। मामले की विवेचना पूरी तत्परता और गुणवत्ता के साथ संपन्न की गई तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा अभियोग की पैरवी और प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप, आज दिनांक 24 नवंबर 2025 को माननीय न्यायालय, हाथरस द्वारा अभियुक्त जयप्रकाश को 2 वर्ष साधारण कारावास और 5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

इस कार्यवाही से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई, बल्कि हाथरस पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं एससी/एसटी समुदाय के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया।

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