
सुपौल। बिहार के सुपौल जिले में एक बार फिर गुरु-शिष्य के पवित्र संबंध पर काला धब्बा लग गया है। एक निजी ट्यूशन टीचर ने 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को शादी का झूठा वादा देकर पिछले एक साल से शारीरिक शोषण किया। जब छात्रा गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने उसे धोखा देकर छोड़ दिया और दूसरी लड़की से शादी कर ली। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।
8वीं की छात्रा के साथ ट्यूशन टीचर ने बनाएं संबंध
जानकारी के अनुसार, पीड़िता सुपौल जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा है, जो स्थानीय स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण माता-पिता ने उसे बेहतर पढ़ाई के लिए घर पर ही ट्यूशन लगाया था। आरोपी टीचर, जिसकी उम्र लगभग 25-28 वर्ष बताई जा रही है, पिछले दो साल से पीड़िता को ट्यूशन पढ़ा रहा था। शुरुआत में वह सामान्य रूप से पढ़ाई कराता था, लेकिन धीरे-धीरे उसने छात्रा पर अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया।
आरोपी ने छात्रा को प्यार का भ्रम देकर शादी का वादा किया। वह अक्सर कहता था, “तुम मेरी हो, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। बस पढ़ाई पूरी कर लो।” इसी झांसे में आकर नाबालिग छात्रा उसके जाल में फंस गई। पिछले एक साल से वह नियमित रूप से छात्रा के घर जाकर ट्यूशन के बहाने शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपी उसे धमकाता था, “अगर किसी को बताया तो तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी और परिवार को बदनामी होगी।” इस डर से वह चुपचाप सहती रही।
प्रेग्नेंसी का खुलासा और धोखा
कुछ दिनों पहले पीड़िता को उल्टी-चक्कर जैसे लक्षण महसूस होने लगे। परिवार के सदस्यों ने उसे स्थानीय क्लिनिक ले जाया, जहां डॉक्टरों ने गर्भावस्था की पुष्टि कर दी। यह बात सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। जब माता-पिता ने आरोपी टीचर से पूछताछ की, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उल्टा, वह पीड़िता को दोषी ठहराने लगा। गर्भावस्था का पता चलते ही आरोपी ने पीड़िता से दूरी बना ली और कुछ ही दिनों में एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। यह शादी गांव में ही धूमधाम से हुई, जिसकी खबर पीड़िता के परिवार तक पहुंच गई।
पीड़िता की मां ने बताया, “हमारा बच्चा निर्दोष था। वह टीचर को भगवान मानती थी। लेकिन उसने हमारे साथ जानलेवा धोखा किया। अब हमारा बेटा बर्बाद हो गया।” परिवार ने पहले सामाजिक दबाव के कारण चुप्पी साधी रखी, लेकिन जब आरोपी की शादी की खबर फैली, तो उन्होंने सुपौल सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस कार्रवाई और कानूनी धाराएं
सुपौल सदर थाने में रविवार को पीड़िता के परिवार ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट (बच्चों का यौन शोषण निवारण अधिनियम), IPC की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। एसपी सुपौल ने बताया, “मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, जिसमें गर्भावस्था की पुष्टि हुई। आरोपी की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। वह फरार है, लेकिन जल्द गिरफ्तार होगा।”
पुलिस ने पीड़िता को काउंसलिंग के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई (CWC) को सौंप दिया है। साथ ही, गर्भावस्था को लेकर मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है, जो आगे की कार्रवाई पर सलाह देगा। आरोपी के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है।
समाज में आक्रोश, विशेषज्ञों की राय
यह घटना सुपौल जिले में महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की पोल खोल रही है। स्थानीय महिला संगठनों ने आरोपी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और कड़ी सजा की मांग की। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, “गुरु-शिष्य का रिश्ता अब सुरक्षित नहीं रहा। अभिभावकों को सतर्क रहना होगा। ट्यूशन के नाम पर ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं।”
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में कानूनी सजा के साथ-साथ जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। बाल मनोवैज्ञानिक डॉ. रीता सिंह ने बताया, “नाबालिग बच्चियां अक्सर डर के कारण चुप रहती हैं। परिवारों को बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए। POCSO एक्ट सख्त है, लेकिन अमल में कमी है।”
आगे क्या?
पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। पीड़िता के परिवार को सरकारी सहायता का आश्वासन दिया गया है। यह मामला न केवल सुपौल, बल्कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है, जो गुरु-शिष्य संबंधों पर सवाल खड़े कर रहा है। जांच जारी है, और अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी को उम्रकैद जैसी सजा हो सकती है।
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