
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली शहर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नवंबर के महीने में दिल्ली-एनसीआर में गैस चैंबर जैसे दिखाई पड़ते हैं। प्रदूषण पर रोकथाम की कोशिशों के बीच नगर निगम ने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) पर 3.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (नगर निगम) ने महरौली-बदरपुर (एमबी) रोड पर काम की जगहों पर ज़रूरी प्रदूषण रोकने के उपाय शुरू न करने पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के खिलाफ 3.8 लाख रुपये के चालान कर दिया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने महरौली-बदरपुर रोड पर निर्माण संबंधी मलबे के संबंध में नगर निगम के आरोपों का खंडन किया है, जबकि नगर निगम ने कहा है कि उसने प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के कई उल्लंघन पाए हैं। दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नगर निगम विभाग लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिसके बाद निरीक्षण कर (एंटी-स्मॉग गन) पानी के छिड़काव और धूल-दमन उपायों की कमी मिली, उन्होंने कहा कि एनजीटी के दिशानिर्देशों के तहत 3 लाख रुपये से अधिक राशि के 24 चालान जारी किए गए, उन्होंने कहा कि शिकायतों की पुष्टि करने और जमीनी स्तर पर जांच करने के बाद ही जुर्माना लगाया गया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नगर निगम विभाग द्वारा बताए गए उल्लंघनों की समीक्षा की है, जिसमें अपर्याप्त धूल दमन, बिना ढकी निर्माण सामग्री, अनुचित बैरिकेडिंग और खराब हाउसकीपिंग शामिल हैं, उन्होंने बताया कि निगम ने चालान से जुड़ी तस्वीरों से पता चलता है कि ज्यादातर कचरा सड़क किनारे का मलबा है, जो उसके काम से जुड़ा नहीं है। इस विषय में डीएमआरसी के अधिकारी ने कहा कि वह जीआरएपी दिशानिर्देशों, एनजीटी निर्देशों और पर्यावरण मानदंडों के तहत सभी प्रदूषण शमन और धूल नियंत्रण उपायों का पालन करता है। इसने पानी के छिड़काव, पोर्टेबल मिस्ट गन और एंटी-स्मॉग गन तैनात किए हैं, साथ ही नियमित रूप से बैरिकेड किनारों को साफ करता है। हालाकि निर्माण सामग्री को ढककर रखा जाना चाहिए, साथ ही संबंधित कचरे को अधिकृत संयंत्रों में भेज दिया जाता है। डीएमआरसी ने कहा कि नगर निगम द्वारा की गई टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है, ताकि गलतियों में आगे सुधार किया जाए।















