झुंझुनू पोक्सो कोर्ट का सख्त फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में तीन आरोपीयो को 20 साल की जेल

झुंझुनू : राजस्थान में झझुनू पोक्सो न्यायालय ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश इसरार खोखर ने आरोपी इंडाली निवासी बलवंत उर्फ बंटी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़ित के पिता ने 27 अगस्त 2024 को बगड़ थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को बलवंत उर्फ बंटी उसे भगाकर ले गया। पुलिस ने 7 सितंबर 2024 को आरोपी बलवंत उर्फ बंटी व नाबालिग को बिहार के मोतीहारी से दस्तयाब किया। एडवोकेट तेजवीर सिंह ने बताया कि न्यायाधीश ने आरोपी बलवंत उर्फ बंटी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।

इसी तरह न्यायाधीश इसरार खोखर ने दुष्कर्म के दो आरोपी लोहसणा (चूरू) निवासी विकास कुमार व खुडेरा चारणान (रतनगढ़) निवासी नरेश को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता के पिता ने 19 फरवरी 2024 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

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