
- मतदेय स्थलों के सम्भजन के संबंध में सुझाव, आपत्ति देने का समय आज सायं तक
Shahjahanpur : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के संभाजन के प्रस्ताव के संबंध में जनपद के राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक वीसी कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को बताया कि मतदेय स्थलों के सम्भजन प्रस्तावों के संबंध में राजनैतिक दल अपने सुझाव, आपत्ति परिवर्तन संबंधी दिनांक 19 नवंबर 2025 की सायं तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को मतदाताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने एवं सुगमता बढ़ाने हेतु 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों का सम्भाजन के संबंध में बताया।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा है कि बहुमंजिली भवनों / ग्रुप हाउसिंग सोसाइटिस/आर०डब्लू०ए० कालोनिज जिनके पास अपने परिसर में भूतल पर सामान्य सुविधा क्षेत्र / सामुदायिक हॉल हो वहां नये मतदेय स्थल स्थापित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों के झुग्गी झोपड़ी वाले समूहों और नगरीय/अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों जहां बाह्य विकास हुआ है उन क्षेत्रों में भी उक्त के संबंध में विचार किया जा सकता है।

आयोग द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर मतदेय स्थलों के मध्य यथासंभव उचित संख्या में मतदाता हों और कोई भी परिवार न टूटे तथा परिवार के सभी सदस्य समान अनुभाग एवं समान स्थान पर रखे जायें।
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नम्बर दिये जायेंगे। मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई भी आक्जिलरी (सहायक) मतदेय स्थल नहीं रखा जायेगा। गत सम्माजन (Rationalisation) के समय कई जिलों ने मतदेय स्थल भवनों के नामों को शुद्ध रूप से अंकित नहीं किया था, जिसके कारण नई सूची प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद उनमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी। अतः नामों की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखा जाए।
विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को रखा जाना अपरिहार्य हो, तो प्रस्ताव में उस मतदेय स्थल को बनाये रखे जाने के संबंध में स्पष्ट कारण का उल्लेख कर दिया जाए।शहरी क्षेत्रों में जहां नयी आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी हैं और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहां पर यथावश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए।
अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए।सभी मतदेय स्थल भवनों के यथासम्भव भूतल पर होना सुनिश्चित किया जाए।किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए।यदि कोई मतदेय स्थल दुकान / व्यवसायिक प्रतिष्ठान/व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्र / विवाह घर अथवा ऐसे भवन, जिनका स्वामित्व किसी राजनैतिक व्यक्ति के पास है, ऐसे मतदेय स्थलों हेतु विकल्प तलाश कर उनको स्थानान्तरित कर दिया जाए।मतदेय स्थलों को बनाते समय ए०एम०एफ० सम्बंधी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।










