बहराइच : विदेशी महिला को अवैध प्रवेश मामले में 8 साल की सजा

बहराइच, रुपईडीहा। भारत नेपाल सीमा पर अवैध रूप से प्रवेश करने के मामले में एक चीनी महिला को अदालत ने 8 वर्ष के साधारण कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

रुपईडीहा थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत के अनुसार यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई, जिसका उद्देश्य चिन्हित मामलों में त्वरित और प्रभावी सजा सुनिश्चित करना है। 2 दिसंबर 2023 को रुपईडीहा स्थित एसएसबी चेकपोस्ट पर जांच के दौरान महिला ली जिन मेयी उर्फ ली शिन मेई, निवासी शेडोंग प्रांत चीन पकड़ी गई। उसके पास चीन का पासपोर्ट और नेपाल का वीज़ा मिला। भारत में प्रवेश के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया।

तलाशी में पासपोर्ट, नागरिकता कार्ड, मोबाइल, एटीएम कार्ड, धार्मिक पुस्तक, ईयरफोन आदि जब्त किए गए। थाना रुपईडीहा में उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र 7 दिसंबर 2023 को न्यायालय भेजा गया। पुलिस और एडीजीसी क्रिमिनल की प्रभावी पैरवी के आधार पर 17 नवंबर 2025 को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बहराइच ने महिला को दोषी करार दिया।

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