
कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट राय के बाद भी पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन की इंटरव्यू की सूची में अनेक अयोग्य उम्मीदवारों के नाम बने रहने का आरोप लगा है। इसे लेकर एक पैराटिचर ने फिर से कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है। सोमवार को याचिका न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के अदालत में प्रस्तुत किया गया और अदालत ने मामले को स्वीकार किया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसएससी ने इंटरव्यू से जुड़े दस्तावेजों में अनियमितता दूर नहीं किया, और अनेक ऐसे नाम सूची में रखे गये हैं जो नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया।
अदालत ने पक्षकारों के तर्क सुनने के बाद मामला सूचीबद्ध किया है और संभावना है कि आगामी बुधवार को इस पर सुनवाइ हो सकती है। याचिकाकर्ता का आग्रह है कि अदालत एसएससी की इंटर्व्यू प्रक्रिया की पुन: समीक्षा का निर्देश दे और अयोग्य नामों को सूची से बाहर किया जाए ताकि योग्य प्रत्याशियों के अधिकार सुरक्षित रहे।










