Hamirpur : अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर सख्ती, बिना GPS वाले ट्रकों को नहीं मिलेगा ई-एमएम-11

Hamirpur : जिले में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के संचालन को रोकने के लिए हर ट्रक में AIS-140 GPS डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, माइंस परिवहन में लगे हर वाहन की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए इसका विभागीय पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर ई-एमएम-11 जारी नहीं किया जाएगा, साथ ही चलान और जुर्माना भी लगेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन, ओवरलोड, बिना रॉयल्टी व नंबर प्लेट छिपाकर दौड़ रहे वाहनों पर सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देशन में टास्कफोर्स का गठन किया गया है। टीम अलग-अलग स्थानों पर रात-दिन जांच में जुटी है। अभियान के तहत एक सप्ताह के अंदर 100 वाहनों के चलान किए गए और 50 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक माला श्रीवास्तव ने खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर GPS लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब केवल उन्हीं वाहनों को उपखनिज परिवहन के लिए ई-एमएम-11 प्रपत्र जारी किए जाएंगे जिनमें AIS-140 GPS डिवाइस लगा हो और जो विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत हों।

जिला खनन अधिकारी विकास परमार ने कहा कि यह गाड़ी ट्रैकिंग सिस्टम खनन नियमों के उल्लंघन से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं को हल कर देगा। हर गाड़ी के रास्ते और उसकी गतिविधियों को रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे विभाग और खनन संचालकों दोनों को लाभ होगा।

वहीं, एआरटीओ अमिताभ राय ने बताया कि वाहनों पर GPS डिवाइस लगाई जा रही है। सोमवार, 17 नवंबर के बाद, वाहनों में GPS न होने पर इसे अवैध परिवहन माना जाएगा और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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