Jalaun : पराली जलाने पर किसान पे कार्रवाई, जुर्माना व नोटिस जारी

Jalaun : उपजिलाधिकारी ज्योति सिंह के सख्त रुख के बाद तहसील क्षेत्र में फसल अवशेष (पराली) जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र के ग्राम असुपुरा के एक किसान पर खेत में पराली जलाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया और नोटिस जारी किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम असुपुरा निवासी जसवंत सिंह पुत्र जितवार सिंह ने अपनी 0.405 हेक्टेयर भूमि में शनिवार, 15 नवंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे खेत में कटकर पड़े फसल अवशेषों (पराली) में आग लगा दी।

सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी ज्योति सिंह के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग के लेखपाल और कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की संयुक्त जांच की। जांच में किसान द्वारा खेत में आग लगाने की पुष्टि हुई, जिस पर जसवंत सिंह को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही नियमानुसार तय जुर्माना राशि के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर फसल अवशेष जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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