Dharmashaala : नशा तस्कर को पांच साल कारवास, 50 हजार जुर्माना

Dharmashaala : कांगड़ा जिले में मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अदालत ने एक आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। धर्मशाला स्थित अदालत ने बैजनाथ थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी राकेश कुमार, निवासी भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

26 जनवरी 2020 को पकड़ा गया था आरोपी यह मामला 26 जनवरी 2020 का है, जब बैजनाथ पुलिस टीम शाम के समय गश्त पर थी। ऊपरी भट्टू के पास पुलिस को संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 612 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने समय पर चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान स्वतंत्र गवाहों ने अदालत में सच्चाई सामने रखी। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी राकेश कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में एक अहम सफलता है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।

एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने कहा कि यह फैसला नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में एक अहम सफलता है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।

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