विधेयक मंजूर : हिमाचल नगर निकाय चुनाव अब दो साल में अनिवार्य

शिमला। हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के गठन के बाद अब चुनाव दो साल के भीतर कराना अनिवार्य होगा। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नगर निकायों के गठन के छह माह के भीतर चुनाव करवाने का प्रावधान था। नई व्यवस्था 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी और इसके तहत हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 14 में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार ने इस संशोधन को पहले मानसून सत्र से पहले अध्यादेश के रूप में लागू किया था, जिसे बाद में विधानसभा में पारित किया गया। राजपत्र में वीरवार को इसके संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ ही पहले लागू नियम, जो नगर निगमों के लिए दो वर्ष के भीतर चुनाव करवाने का था, अब नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर भी लागू होगा।

वहीं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अपना पहला अधीक्षण अभियंता मिल गया है। ई. राजेश चंदेल को अधिशासी अभियंता के रूप में पदोन्नत कर शिमला निदेशालय में तैनात किया गया। राजेश 2002 से विभाग (जिला परिषद कैडर) में सेवा दे रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता संघ की राज्य अध्यक्ष सुलक्षणा जसवाल का कहना है कि इससे पंचायत भवन, स्कूल बिल्डिंग और विकास खंड के भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। वर्ष 2019 में सरकार ने पंचायती राज विभाग के तहत तकनीकी विंग स्थापित किया था।

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