सिलबट्टे से कूचकर की पति की हत्या! फिर सूटकेस में भरा शव, गिरफ्तार पत्नी बोली- ‘मेरे चरित्र पर करता था शक’

Chhatisgarh News : जशपुर पुलिस ने महिला को महाराष्ट्र के मनमाड़ जंक्शन से गिरफ्तार किया है। यह वारदात 7 नवंबर की रात हुई थी, जबकि 9 नवंबर को संतोष भगत (43) की लाश उसके ही घर के एक बड़े ट्रॉली सूटकेस में मिली।

कैरेक्टर पर शक ने ली जान

पुलिस जांच में सामने आया कि पति-पत्नी के बीच अवैध संबंधों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। संतोष को शक था कि उसकी पत्नी मंगरीता भगत का संबंध उसके छोटे भाई (देवर) विनोद के साथ है। इसी शक ने दोनों के रिश्ते को कड़वाहट से भर दिया था।

घटना वाली रात मंगरीता ने अपने लिए खाना निकाला, लेकिन पति को परोसा नहीं। इससे संतोष भड़क उठा और दोनों के बीच फिर झगड़ा शुरू हो गया।

सिलबट्टे से सिर कुचल दिया, एक बार नहीं दो बार

गुस्से में संतोष ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मंगरीता ने लोहे की गैंती से दरवाजा तोड़ा, जो गिरकर संतोष पर जा गिरा। इसके बाद वह किचन में रखे सिलबट्टे को लेकर आई और पति के सिर पर वार कर दिया।

पहले वार के बाद संतोष बेहोश हुआ, लेकिन जिंदा था। मंगरीता को लगा कि वह होश में आया तो उसे मार देगा। इस डर से उसने फिर सिलबट्टे से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सूटकेस में भर दी लाश, खून साफ कर फरार

रात करीब 2 बजे आरोपी पत्नी ने घर में रखे बड़े ट्रॉली सूटकेस में शव को डाल दिया। उसने खून के धब्बे भी कपड़े से साफ कर दिए।

अगली सुबह गांववालों को बताया कि उसका पति रांची चला गया है। दोपहर तक घर को बाहर से ताला लगाकर वह रायगढ़ के लिए बस से निकल गई।

फरार होने के बाद उसने कोरबा में रह रही अपनी बेटी को फोन कर कहा– “तेरे पापा को मार दी हूं।” इसी से हत्या का राज खुला।

2 दिन बाद मिली लाश, 6 दिन बाद गिरफ्तारी

पुलिस ने 9 नवंबर को घर का ताला खुलवाया तो अंदर सूटकेस में संतोष का शव मिला। शुरुआती जांच में पत्नी पर शक गया, जो लापता थी।

टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों की जानकारी से पुलिस को पता चला कि मंगरीता मुंबई की ओर भाग रही है। 12 नवंबर को वह रायगढ़ से ट्रेन पकड़कर मनमाड़ पहुंची, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

अपराध स्वीकार, सिलबट्टा बरामद

पूछताछ में मंगरीता ने हत्या की बात कबूल कर ली है। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल सिलबट्टा बरामद कर लिया गया है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जीआरपी और आरपीएफ ने गिरफ्तारी में सहयोग किया।

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