
चंबा। चुराह से भाजपा विधायक डॉ. हंसराज को पॉक्सो एक्ट मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय चंबा से 20 नवंबर तक अग्रिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के माध्यम से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने विधायक को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विधायक पुलिस जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे।
यह मामला उस समय का है जब एक युवती ने डॉ. हंसराज पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। आरोपित नाबालिग होने के कारण विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने सोमवार को उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के जरिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, और मंगलवार को सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिल गई।










