
Maharajganj : जनपद में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। तहसील फरेंदा क्षेत्र में पराली जलाने की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 किसानों के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उन्हें शांति भंग की धारा के तहत पाबंद किया गया है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
नायब तहसीलदार अंकित अग्रवाल ने बताया कि बिना एसएमएस अनुमति के धान की कटाई कर रही दो कंबाइन मशीनों को सीज किया गया है। पहली मशीन डडवार बुजुर्ग गांव में अनिल साहनी की थी, जबकि दूसरी पिपरा विशंभरपुर गांव में उमेश गुप्ता की थी। दोनों मशीनें राष्ट्रीय हरित अधिकरण और शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण सीज की गई हैं। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि पराली जलाना पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। शासन ने पराली जलाने पर कठोर दंड का प्रावधान किया है, जिसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे पराली जलाने से बचें और वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग करें।
किसानों को हैप्पी सीडर, रोटावेटर जैसे आधुनिक उपकरणों के माध्यम से पराली प्रबंधन करने की सलाह दी गई है। इन उपकरणों के प्रयोग से न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि खेतों की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को इन विकल्पों की जानकारी दी जा रही है।
उपजिलाधिकारी फरेंदा शैलेन्द्र गौतम ने बताया कि जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि पराली जलाने पर प्रभावी रोक सुनिश्चित की जाए। इसी दिशा में लगातार निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।










