फलौदी हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, NHAI और राजस्थान सरकार से तलब की स्थिति रिपोर्ट

राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के फलौदी में हुए भयंकर सड़क हादसे पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय विश्नोई की पीठ ने राजमार्ग सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबों और अन्य स्थापनाओं की संख्या, उनकी स्थिति और सड़क की वास्तविक हालात का विवरण शामिल हो।

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एस. नाडकर्णी को न्याय मित्र नियुक्त किया और राजस्थान के मुख्य सचिव को पक्षकार के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि वे मामले में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करेगी और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर न्यायालय की हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

इसके अलावा, अदालत ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुए समान सड़क हादसे पर भी संज्ञान लिया। इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाया गया, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा और सड़क किनारे ढांचों के नियमन के लिए एक समन्वित नीति और दृष्टिकोण तैयार किया जा सके।

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