
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में आर्थिक सहायता राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। अब सामान्य विवाह के लिए 65 हजार रुपये, अन्तर्जातीय विवाह के लिए 75 हजार रुपये और सामूहिक विवाह के लिए 85 हजार रुपये प्रति जोड़े की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 15 हजार रुपये आयोजन के लिए पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि श्रमिक परिवार समाज की रीढ़ हैं। उनकी बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देना सरकार का मानवीय कर्तव्य है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी श्रमिक बेटी बिना चिंता के अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सके। इसी क्रम में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की संपूर्ण व्यवस्था श्रम विभाग एवं बोर्ड की ओर से की जाएगी ताकि श्रमिक परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। विवाह आयोजन में सुरक्षा, आवास, परिवहन और भोजन की सभी व्यवस्थाएं विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी।
बोर्ड की सचिव पूजा यादव ने बुधवार को बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का उद्देश्य हर पंजीकृत श्रमिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कन्या विवाह सहायता राशि में वृद्धि से श्रमिक परिवारों को सीधा और ठोस लाभ मिलेगा। वर्तमान में 1.88 करोड़ से अधिक श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हैं।











