अब मुस्लिम पहली पत्नी को बिना बताए नहीं कर पाएंगे दूसरी शादी, केरल हाईकोर्ट ने सुनाया फरमान

High Court : केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को सूचित किए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अदालत ने केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अधिकारियों को उसकी पहली पत्नी की बात सुननी चाहिए। न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन की पीठ ने 30 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया।

अधिकारी ने नहीं किया था दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन

मामला कन्नूर के रहने वाले 44 वर्षीय व्यक्ति और उसकी दूसरी पत्नी का था, जिन्होंने हाईकोर्ट में उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें स्थानीय रजिस्ट्रार ने उनके विवाह का पंजीकरण करने से इनकार कर दिया था।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि दूसरी शादी का पंजीकरण करना है, तो देश का कानून ही लागू होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ कुछ खास परिस्थितियों में ही पुरुषों को दूसरी शादी करने की अनुमति देता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि देश का संविधान सर्वोपरि है और धर्म उसके बाद आता है। न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की पहली पत्नी इस मामले में पक्षकार नहीं हैं, लेकिन वह संबंधित रजिस्ट्रार के सामने आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पहली पत्नी की आपत्ति के बाद ही होगा फैसला

अदालत ने आगे कहा कि यदि दूसरी शादी का आवेदन प्राप्त होता है, तो रजिस्ट्रार को सबसे पहले उसकी पहली पत्नी को नोटिस जारी करनी चाहिए। यदि वह दूसरी शादी को अवैध बताती है और आपत्ति जताती है, तो आवेदनकर्ता किसी अदालत का सहारा लेकर उसकी वैधता का निर्णय ले सकता है।

साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी उनके पतियों द्वारा पुनर्विवाह के मामले में सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता के पहले विवाह से दो बच्चे थे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था। उसके बाद, उसने परंपरागत कानून के अनुसार, दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी शादी से भी दो बच्चे थे। अब वह दूसरी शादी का भी पंजीकरण कराना चाहता था ताकि उसे उसकी संपत्ति में हिस्सा मिल सके। लेकिन, अधिकारी ने इसे इनकार कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

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