Bijnor : एसआईआर कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

Bijnor : जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देशों के क्रम में अपर जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एसआईआर कार्यक्रम को सुव्यवस्थित, पारदर्शी, और शुद्धता पूर्वक संपन्न करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की आवश्यकता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1951 से 2004 तक 8 बार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण किया जा चुका है। प्रदेश में अन्तिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। उन्होंने निर्देश दिए की एसएआर कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं बूथ लेवल अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और इस कार्य में उनका सहयोग भी प्राप्त करें ताकि कार्य पूरे पारदर्शिता और शुद्धता के साथ संपन्न कराया जा सके।

अपर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वान्या ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा प्रत्येक मौजूदा निर्वाचकों को गणना प्रपत्रों का वितरण निर्वाचकों को उनके नाम या उनके रिश्तेदारों के नाम से अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 से मिलान/लिंक करने में मदद करना मिलान/लिंकिंग के लिए बूथ लेवल अधिकारी अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अखिल भारतीय डेटाबेस (http://voters.eci.gov.in/) की सहायता ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की प्रमुख प्रक्रियाएं बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा नए निर्वाचकों को सम्मिलित करने के लिए प्रपत्र-6 एवं घोषणा प्रपत्र एकत्र करना एवं मिलान/लिंकिंग में उन्हें सहायता करना है। गणना प्रपत्र को भरने व ईआरओ/एईआरओ को जमा करने में निर्वाचक की सहायता करना। प्रत्येक निर्वाचक के घर का कम से कम 3 बार भ्रमण करना। निर्वाचक, विशेष रूप से शहरी मतदाता/ अस्थायी प्रवासी, गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत निर्वाचकों की पहचान करना। गणना चरण के दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की प्रमुख प्रक्रियाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा आलेख्य नामावली (ड्राफ्ट रोल) में उन सभी निर्वाचकों के नाम सम्मिलित करना, जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। उन सभी निर्वाचकों को नोटिस जारी करना जिनके नाम अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के साथ मिलान/लिंक नहीं किए जा सके हैं। पात्रता हेतु ऐसे मामलों की सुनवाई करना और अंतिम सूची में उनके नाम सम्मिलित करने अथवा बाहर करने का निर्णय लेना। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना कि कोई भी पात्र नागरिक छूटा नहीं है; तथा कोई अयोग्य व्यक्ति सम्मिलित नहीं है।

ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील की सुनवाई प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी 7 विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के मुख्य चरण पूर्व-गणना चरण बूथ लेवल अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के साथ भौतिक मिलान/लिंकिंग ईसीआई नेट द्वारा अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कंप्यूटर मिलान/लिंकिंग राजनीतिक दलों की भागीदारी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सभी मान्यता प्राप्त दलों से मिलेंगे और विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण बूथ लेवल ऐजेट भी निर्वाचकों से विधिवत भरे हुए गणना प्रपत्र (अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रतिदिन) एकत्र कर बूथ लेवल अधिकारियों को जमा कर सकते हैं। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी धामपुर स्मृति मिश्रा सहित समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मौजूद थे।

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