सलमान खान और पान मसाला कंपनी को कोटा कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस…27 नवंबर को होगी सुनवाई

कोटा। उपभोक्ता न्यायालय में एक बार फिर पान मसाला विज्ञापन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। कोर्ट में दायर एक परिवाद के बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और पान मसाला बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

यह परिवाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी की ओर से दायर किया गया है। इसमें पान मसाले के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

परिवाद में कहा गया है कि कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान द्वारा “केसर युक्त इलायची” और “केसर युक्त पान मसाला” के नाम से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। शिकायत में सवाल उठाया गया है कि जब केसर की कीमत चार लाख रुपये प्रति किलो है, तो पांच रुपये के पाउच में केसर कैसे हो सकता है?

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के विज्ञापन युवाओं को लुभाने और पान मसाला सेवन के लिए प्रेरित करने का प्रयास हैं, जबकि ऐसे उत्पादों के सेवन से कई लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो चुके हैं।

याचिका में मांग की गई है कि भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए और सलमान खान के ऐसे प्रचारों को देखते हुए उन्हें मिले राष्ट्रीय पुरस्कार भी वापस लिए जाएं। कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कंपनी और सलमान खान से जवाब मांगा है।

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