Bahraich : पूर्व विधायक पर चल रहा मुकदमा समाप्त, उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

Payagpur, Bahraich : पूर्व सपा विधायक मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ पयागपुर थाने में दर्ज मुकदमे को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने समाप्त कर दिया है। शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुनवाई करते हुए मुकदमा खारिज करने का आदेश पारित किया गया।

मामला वर्ष 2023 का है, जब पयागपुर थाने में तत्कालीन एसआई नागेंद्र तिवारी की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने अपने समर्थकों के साथ नगर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने का भी आरोप लगाया गया था।

पूर्व विधायक ने इस मुकदमे को निराधार बताते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मुकदमा वापस लेने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए मुकदमा खारिज करने का आदेश दिया।

अपर मुख्य न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया कि पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमा समाप्त किया जाए।

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