Jalaun : गैंगस्टर के मामले में दुकानदार को दो साल की सजा, कोर्ट ने पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Jalaun : 13 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।यह मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, तत्कालीन एसएसआई चंद्रिका प्रसाद ने 31 अक्टूबर 2012 को कस्बा जालौन निवासी ईरशाद उर्फ मिच्चू के खिलाफ गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इस मामले की विवेचना सिरसा कलार के तत्कालीन प्रभारी आर.एस. सिंह ने की थी, जिन्होंने जांच पूरी कर 30 नवंबर 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।करीब 12 साल चले ट्रायल के दौरान वादी सहित कई गवाहों के बयान दर्ज हुए।

गुरुवार को हुई अंतिम सुनवाई में गैंगस्टर कोर्ट के विशेष लोक अभियोजन शिवदास पांडे और वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस पेश की। अपर जिला जज भारतेंदु सिंह ने सभी साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आरोपी ईरशाद उर्फ मिच्चू को दोषी ठहराया और दो साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।

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