
Shyamdeurwa, Maharajganj : श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के पुरैना स्थित एसबीएम इंटर कॉलेज में गुरुवार को थाना प्रभारी अभिषेक सिंह एवं एंटी रोमियो टीम ने छात्र-छात्राओं के बीच नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान विद्यार्थियों के साथ नए कानूनों की विस्तार से चर्चा की गई। अभियान में विशेष रूप से जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा से जुड़े संशोधित कानूनों की जानकारी दी गई। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल करने और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर दंडात्मक प्रावधानों की भी व्याख्या की गई।
थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि झूठी पहचान बनाकर संबंध बनाना, फर्जी वादे करना और धोखे से विवाह करना भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा। उन्होंने कहा कि संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। गैंगरेप जैसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक की गई है, जबकि कम उम्र की बच्चियों से जुड़े मामलों में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है।










