नेपाल में अंतरिम सरकार गठन और संसद भंग करने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को कारण बताओ नोटिस

काठमांडू। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन करने और संसद भंग करने पर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल और प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही मामलों में दायर रिट याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत की अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ ने बुधवार को प्रारंभिक सुनवाई पूरी करते हुए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल और प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को कारण बताओ नोटिस (शो कॉज ऑर्डर) जारी किया। इसके अलावा कोर्ट ने प्रतिनिधि सभा के स्पीकर देवराज घिमिरे, नेपाल सरकार के मुख्य सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में 15 दिन के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराला ने बताया कि इस पीठ में प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत के साथ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल और डॉ. मनोज शर्मा हैं।

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