आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, छह महीने की अंतरिम जमानत मंजूर

Asaram Bail News: जोधपुर हाईकोर्ट ने आसाराम को उनके इलाज के लिए बड़ी राहत देते हुए छह महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है। अदालत ने यह फैसला उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए दिया।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद जारी किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आसाराम को उचित इलाज की आवश्यकता है, जो जेल में संभव नहीं है।

आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की। उन्होंने तर्क दिया कि आसाराम पिछले 12 वर्षों से जेल में हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं, इसलिए इलाज के लिए उन्हें अस्थाई जमानत दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने दलीलों को स्वीकार करते हुए छह महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की। आसाराम वर्तमान में एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। फैसले की जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

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