महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिए सात महत्वपूर्ण फैसले

New Delhi : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस निर्णय से सोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद, धुले और वाशिम जिलों को सबसे अधिक लाभ होगा। ये निर्णय नियोजन विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग और विधि एवं न्याय विभाग के अंतर्गत लिए गए है।

आज की कैबिनेट बैठक में विकसित महाराष्ट्र-2047 के विजऩ डॉक्यूमेंट को मंज़ूरी दी गई है। इसके तहत विकसित महाराष्ट्र-2047 के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक विकसित महाराष्ट्र विजऩ प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा। यह दस्तावेज़ राज्य के नागरिकों से राय और प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करके, उनका कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के आधार पर विश्लेषण करके तैयार किया गया है। राज्य और जिला स्तर पर 16 अवधारणाएँ निर्धारित की गईं। प्रगतिशील, सतत, समावेशी और सुशासन के अंतर्गत 100 पहल निर्धारित की गईं।

इसी तरह सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की संशोधित लागत और राज्य सरकार के 50 प्रतिशत हिस्से के अनुसार अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत प्रोटोकॉल उप-विभाग का विस्तार किए जाने का निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), अंतर्राष्ट्रीय संबंध (आउटरीच) और प्रवासी मामले (प्रवासी मामले) नामक तीन नए कार्यालयों के सृजन और इन कार्यालयों के लिए आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। साथ ही नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरों के आम या उपचुनावों में आरक्षित सीटों के लिए चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए छह महीने की अवधि दी गई।

इसके लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन को मंजूरी दी गई। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति के आम या उपचुनावों में आरक्षित सीटों पर निर्वाचित होने के बाद उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए छह महीने की अवधि दी गई थी। इसके लिए, महाराष्ट्र जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि प्रदान करने के लिए अध्यादेश 2025 जारी करने को मंजूरी दी गई।

धुले जिले के शिरपुर में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय और सिविल न्यायालय वरिष्ठ स्तर का न्यायालय बनाए जाने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक सरकारी अभियोजक का कार्यालय होगा। इन दोनों के लिए आवश्यक पदों और व्यय प्रावधानों को मंजूरी दी गई। साथ ही वाशिम जिले के मौजे करदा (तेलंगाना रिसोड) में 29.85 हेक्टेयर भूमि सुविधा फाउंडेशन, रिसोड को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इस भूमि के पट्टे को अगले 30 वर्षों के लिए नाममात्र दर (एक रुपये) पर नवीकरण के लिए मंजूरी दी गई है।

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