विधवा को ढूंढ रहा सुप्रीम कोर्ट… 2002 में हुआ था ट्रेन हादसा; अब 23 साल बाद मिलेगा मुआवजा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के एक ट्रेन हादसे में अपने पति को खो चुकी संयुक्ता देवी को 23 साल बाद मुआवजा दिलाया है। कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि उन्हें खोज कर 4 लाख रुपये का मुआवजा 6% ब्याज के साथ दो महीने के भीतर दिया जाए। पुलिस और रेलवे ने मिलकर संयुक्ता देवी का पता लगाया और उन्हें खोज निकाला है।

क्या है पूरा मामला?

21 मार्च 2002 को, संयुक्ता देवी के पति विजय सिंह बख्तियारपुर से पटना जाने के लिए भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार होने का प्रयास कर रहे थे। वैध टिकट होने के बावजूद, भारी भीड़ के कारण वे गिर गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद, मुआवजे के लिए हुई कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और पटना हाईकोर्ट ने दावा खारिज कर दिया, कह कर कि विजय सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ थे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संयुक्ता देवी ने अपने वकील फौजिया शकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 2 फरवरी 2023 को, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि यदि विजय सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ होते, तो वह टिकट खरीदने और ट्रेन में चढ़ने का प्रयास नहीं करते। कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया कि वह उन्हें 4 लाख रुपये का मुआवजा और दावे की तारीख से 6% वार्षिक ब्याज के साथ दो महीने में भुगतान करे।

खोज कार्रवाई और प्रयास

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि संयुक्ता का सही पता लगाने के लिए अखबारों में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाए। नालंदा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और बख्तियारपुर पुलिस स्टेशन के SHO को कहा गया कि वे संयुक्ता का पता लगाएं। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अंतिम ज्ञात पते पर जाकर उनकी स्थिति की जांच करने और रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया।

पुलिस और रेलवे की कड़ी मेहनत के बाद, गलत गांव का नाम सही पाया गया और संयुक्ता देवी का पता चल गया। कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया कि मुआवजा राशि उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाए। साथ ही, स्थानीय पुलिस की मदद से उनकी पहचान सुनिश्चित करने और मामला पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की गई है।

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