
Maharajganj : सोनौली थाना क्षेत्र के डंडा पुल के पास 25 जून 2024 को अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने वाली चीन की नागरिक सीएआई ज़ियाओहोंन उर्फ हेलेन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने दोषी करार देते हुए 1 वर्ष 3 माह के कारावास की सजा सुनाई है। कारावास की यह अवधि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि में समायोजित की जाएगी।
पत्रावली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 25 जून 2024 को सोनौली पुलिस को डंडा पुल के पास एक संदिग्ध महिला नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हुए दिखाई दी। पूछताछ में उसने बताया कि वह चीन की नागरिक है और नेपाल घूमने आई थी। सोनौली पुलिस ने इसकी सूचना भारत की अन्य संबंधित एजेंसियों को दी, जहां पूछताछ में पता चला कि वह महिला चीन के फूजियान प्रांत के झिंयाम शहर की रहने वाली सीएआई ज़ियाओहोंन उर्फ हेलेन है और उसके पास भारत में प्रवेश करने का वैध वीजा नहीं है। सोनौली पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मुकदमे के परीक्षण के दौरान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों तथा लोक अभियोजक प्रविंद्र कुमार दिवाकर व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई।
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