Jalaun : डीएम के निर्देश पर नकली खाद बनाने का कारखाना पकड़ा गया

Jalaun : जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर नकली खाद बनाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। उप जिलाधिकारी कोंच, क्षेत्राधिकारी कोंच, थानाध्यक्ष एट तथा जिला कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम ने हाईवे झांसी से लगभग 700 मीटर दूरी पर ग्राम चमारी, पिरौना चौकी के पास छापेमार कार्यवाही की।

छापे के दौरान मौके से 4–5 लोग भाग निकले तथा बिल्डिंग का ताला खुला छोड़ गए। निरीक्षण में टीम ने इफको ब्रांड की नकली खाद तैयार करने का कारखाना पकड़ा। मौके से 102 बोरी भरी हुई खाद, 58 बोरी कच्चा माल, 06 नई खाली बोरी, 288 खाली बोरियां, सिलाई मशीन और जेनरेटर बरामद हुए।इफको के क्षेत्र प्रतिनिधि शुभम मिश्रा ने लिखित सूचना में बताया कि इफको कंपनी की खाली बोरियों की बिक्री खुले बाजार में नहीं होती, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बरामद बोरी व माल नकली और कूट रचित था। मौके की जांच में लेखपाल ने बताया कि यह गोदाम हरिपाल पुत्र स्व. बाबूराम, विधाता यादव, दाता यादव पुत्रगण स्व. रामपाल सिंह, तथा इंदल सिंह, जालिम सिंह पुत्रगण जमुनादास, निवासी पिरौना की जमीन पर बना है।

छापेमारी के दौरान सभी आरोपी अपने घर छोड़कर फरार हो गए, केवल एक महिला मौके पर मिली। मुखबिर की सूचना के अनुसार, यह नकली खाद छोटू उर्फ शुभ रिछारिया एवं कृष्ण कुमार यादव (निवासी ग्राम ढेरा, थाना पूंछ) द्वारा जमीन मालिकों के साथ मिलकर तैयार कराई जा रही थी। मौके पर जब्ती की कार्रवाई कर बरामद माल प्रभारी जितेन्द्र कुमार को एसडीएम कोंच की उपस्थिति में सुपुर्द किया गया। यह कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन है, जो ईसी एक्ट की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद थाना एट, जालौन में संबंधित सभी आरोपियों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कॉपीराइट एक्ट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

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