राजस्थान में अतिरिक्त चार्ज संभालने वाले अधिकारियों को मिलेगा स्पेशल पे

जयपुर : राजस्थान सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब प्रदेश में अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे अधिकारियों को इसके एवज में स्पेशल पे (विशेष वेतन) मिलेगा।

आदेश की प्रमुख बातें

वित्त विभाग के अनुसार, जो अधिकारी 6 महीने या उससे अधिक समय तक किसी विभाग के HOD या सचिव स्तर के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता दिया जाएगा। राजस्थान के कई सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में अधिकारी अपने मुख्य काम के साथ-साथ कई विभागों के अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे हैं।

नियम और शर्तें

यह आदेश राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 35 और 50 के तहत जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जब किसी अधिकारी को अपने नियमित पद के साथ किसी रिक्त पद का चार्ज सौंपा जाता है, तो उसे पद रिक्त होने की तिथि से छह माह तक विशेष वेतन मिलेगा।

यदि छह महीने के भीतर उस पद पर नियमित नियुक्ति नहीं होती, तो उस पद को आस्थगित (Keep in Abeyance) माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वित्त विभाग बजट तैयार करते समय उस पद को अनिवार्य नहीं मानते और इसे समाप्त भी कर सकते हैं।

वरिष्ठ पदों पर अपवाद

यह प्रावधान सचिव, प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे वरिष्ठ पदों पर लागू नहीं होगा। इन उच्च पदों पर यदि छह माह से अधिक समय तक नियुक्ति नहीं होती, तब भी अधिकारी को पूरी अवधि का विशेष वेतन मिलता रहेगा।

प्रभाव और महत्व

वर्तमान में लगभग 50 विभाग, बोर्ड और निगमों में विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ पद अतिरिक्त चार्ज पर चल रहे हैं। यह आदेश उन सभी अधिकारियों पर लागू होगा जो वर्तमान में इस तरह के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। इस फैसले को दीपावली से पहले अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन और आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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