
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में सोमवार को राज्य हित से जुड़े कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली में संशोधन और राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें राज्य के मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील करने को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक ने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील करने को मंजूरी दी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। विभाग में सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन कर अब 50 प्रतिशत पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मौका मिलेगा। राज्य कैबिनेट ने एक अहम फैसले के तहत देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली नई विधानसभा भवन परियोजना के लिए फ्री जोन में छूट दी गई है। अब इस क्षेत्र में मकान और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति आसानी से मिल जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब कर्मचारियों को एक बार तबादले में छूट की व्यवस्था मिलेगी। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली में भी आंशिक परिवर्तन को स्वीकृति दी गई है। नेपाल और भूटान के नागरिकों की शादियों का पंजीकरण भी यूसीसी पोर्टल पर आधार कार्ड या विदेशी पंजीकरण के आधार पर किया जा सकेगा।
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार अब मुख्यमंत्री का होगा। बैठक में कार्मिक विभाग की प्रमोशन नियमावली में संशोधन किया गया है। अब यदि कोई कर्मचारी किसी पद पर 50 प्रतिशत सेवा पूरी कर चुका है और दूसरी सेवा में स्थानांतरित होना चाहता है, तो उसे शीतलीकरण अवधि का लाभ पदोन्नति में मिलेगा। वित्त विभाग के अंतर्गत पब्लिक सेंटर से संबंधित नया नियम लागू किया गया है। अब ऐसे सेंटर जो 100 प्रतिशत टेकिंग पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने शुद्ध मुनाफे का 15 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा।