यूपी: होमगार्ड बनने के नियमों में बदलाव, अब शासकीय और अर्द्धशासकीय सेवा कर्मी नहीं कर सकेंगे आवेदन

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बनने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सार्वजनिक, शासकीय और अर्द्धशासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

राज्य में होने वाली 44 हजार पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए विभाग ने नई नियमावली तैयार की है। होमगार्ड विभाग ने संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

अब कौन कर सकेगा आवेदन

नई व्यवस्था के तहत केवल 18 से 30 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

  • आयु सीमा में छूट केवल पात्र वर्गों को दी जाएगी।
  • आवेदन जिलेवार ऑनलाइन लिए जाएंगे।
  • एनरोलमेंट वास्तविक रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा ताकि लाखों युवाओं को मौका मिल सके।

यदि रिक्तियों की संख्या 11 हजार से अधिक होती है, तो बोर्ड केवल वास्तविक खाली पदों के सापेक्ष ही आवेदन स्वीकार करेगा।

जिन पर केस है या बर्खास्त हुए हैं, वे भी बाहर

नई नियमावली के अनुसार —

  • जिस अभ्यर्थी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन है, वह आवेदन नहीं कर सकेगा।
  • केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय, निगम या संस्था से बर्खास्त व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

एनरोलमेंट बोर्ड का गठन

होमगार्ड विभाग ने भर्ती के लिए केंद्रीय स्तर पर एनरोलमेंट बोर्ड बनाने की योजना तैयार की है। यह बोर्ड ही आवेदन लेने और चयन की प्रक्रिया संचालित करेगा।

प्रतिष्ठा से जुड़ी सेवा, अब बदले नियम

पहले होमगार्ड सेवा को एक प्रतिष्ठित स्वैच्छिक सेवा माना जाता था। डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार जैसे कई पेशों से जुड़े लोग भी वर्दी पहनकर जनता की सेवा के उद्देश्य से जुड़ते थे।
तब भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तक थी। हालांकि, समय के साथ भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ने लगीं, जिसके बाद विभाग ने इसमें सख्ती बरतनी शुरू की।

अब नई नियमावली में इस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी है, ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और युवा केंद्रित बन सके।

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