Ghaziabad : 15 गुंडे छह महीने तक रहेंगे जिले से बाहर

  • 6 महीने तक जिला बदर कर जिले से किया जाएगा बाहर
  • असामाजिक तत्व किस्म के लोगों को दिया कल संदेश

Ghaziabad : एडिशनल पुलिस कमिश्नर द्वारा असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लूट, चोरी, डकैती, हत्या, बलवा, गोवध, अवैध हथियार रखने, मारपीट और दंगा जैसे मामलों को ध्यान में रखते हुए 15 लोगों को जिले की सीमा से बाहर करने के लिए गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर घोषित किया गया है। इन्हें छह महीने के लिए जिले से बाहर किया जाएगा।

पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर द्वारा कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य से 15 लोगों को जिला बदर घोषित किया गया है।

इस हफ्ते एडिशनल पुलिस कमिश्नर न्यायालय में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत सुनवाई के उपरांत लूट, डकैती, चोरी, हत्या, हत्या के प्रयास, गोवध, बलवा, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, अवैध हथियार रखना, लूट का माल बरामद होना, जालसाजी करना, गाली-गलौज करना और जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराधों में लिप्त 15 विपक्षी बदमाशों को गुंडा घोषित कर छह माह के लिए जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

गुंडों द्वारा अपराध में लिप्त होने के कारण जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने या साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता। इन बदमाशों के जिला बदर होने से आम जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण बनने की उम्मीद है।

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