
देहरादून : बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बुधवार को पंचम अपर सिविल जज की अदालत में आत्मसमर्पण किया। उनके साथ कांग्रेस नेता अनिता तिराला ने भी कोर्ट में सरेंडर किया। दोनों के खिलाफ पहले से जमानती वारंट जारी थे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों नेताओं को 30-30 हजार रुपये के दो-दो जमानती और बंधपत्रों पर जमानत दे दी।
यह मामला दिसंबर 2020 का है, जब कोरोना महामारी के दौरान सभी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इसके बावजूद कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर 2020 को कांग्रेस भवन से घंटाघर तक रैली निकाली थी। इस प्रदर्शन का नेतृत्व तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया था।
पुलिस ने इस घटना के बाद प्रीतम सिंह सहित 11 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और बाद में चार्जशीट दाखिल कर दी। हाल ही में अदालत ने प्रीतम सिंह और अनिता तिराला के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे, जिसके बाद दोनों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। कुछ समय बाद कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी।
इस मुकदमे में प्रीतम सिंह और अनिता तिराला के अलावा सूर्यकांत धस्माना, अनूप कुमार, मोहन भंडारी, सुशील राठी, इतात खान, सुमित भुल्लर, नवीन जोशी, राजेंद्र शाह, कमर खान, गरिमा दसौनी, शांति रावत और प्रमीला बडोनी समेत कई कांग्रेस नेता आरोपी बनाए गए हैं।