किसी भी थाने में दर्ज होगी मानव तस्करी रिपोर्ट,जांच करेंगे एंटी ह्नयूमन ट्रैफिकिंग थाने

Lucknow : मानव तस्करी को लेकर अब किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी जा सकेगी। दर्ज रिपोर्ट को स्थानीय थाने एंटी ह्नयूमन ट्रैफिकिंग थानों को भेज देंगे। दर्ज रिपोर्ट की विवेचना एंटी ह्नयूमन ट्रैफिकिंग थाने ही कर सकेंगे जिससे विवेचना में तेजी आयेगी और जल्द न्याय मिलने का रास्ता भी संभव हो सकेगा।

गृह मंत्रालय व प्रदेश स्तर पर डीजीपी ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है।
गृह मंत्रालय व डीजीपी उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जनपद में पुलिस विभाग के अंतर्गत एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट गठित की गई है जिसे वर्तमान में थाने के रूप में परिवर्तित करने के साथ ही बजट आवंटन कर दो पहिया व चार पहिया वाहन,कम्प्यूटर, फर्नीचर,कैमरा,वायरलेस सेट, मोबाइल समेत आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। प्रत्येक एएचटी थाने में कम से कम 1 निरीक्षक,2 उपनिरीक्षक,2 मुख्य आरक्षी तथा 2 आरक्षी की तैनाती किया जाना अपरिहार्य है।

एएचटी थाने में तैनात पुलिस बल को अन्य कार्यों कानून व्यवस्था व अन्य सुरक्षा गश्त की डयूटी पर नहीं लगाया जायेगा। एएचटी थाने पर प्राप्त होने वाले मानव तस्करी के प्रकरणों में बिना विलम्ब किये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जायेगी और सर्च,रेस्क्यू आपरेशन किया जायेगा। मानव तस्करी से सम्बन्धित कोई शिकायत स्थानीय थाने में प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता की शिकायत को स्थानीय थाने पर ही धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर एफआईआर की एक प्रति शिकायतकर्ता को देने के साथ ही प्रकरण को 24 घंटे के भीतर एएचटी थाने को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को दी जायेगी।

स्थानीय थानों में पंजीकृत होने वाले गुमशुदगी या अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित ऐसे सभी अभियोगों को, जिनमें विवेचना के दौरान किसी भी समय मानव तस्करी से संबंधित कोई साक्ष्य प्रकट होते है तो उन्हें एएचटी थाने को स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

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