राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर राजपरिवार को दिया आदेश, कहा – याचिकाओं से ‘महाराज’ और ‘राजकुमारी’ हटाएं

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व जयपुर राजपरिवार के वंशजों को गृह कर लगाने के मामले में अपनी याचिकाओं से ‘महाराज’ और ‘राजकुमारी’ उपसर्ग हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि 13 अक्तूबर तक सुधार नहीं किया गया, तो 24 साल पुराने मामले को बिना सुनवाई के खारिज कर दिया जाएगा।

जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश पिछले सप्ताह जारी किया। यह याचिका दिवंगत जगत सिंह और पृथ्वीराज सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने वाद शीर्षक में शाही सम्मानसूचक शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताई और याचिकाकर्ताओं को संशोधित दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं किया गया तो मामला स्वतः खारिज कर दिया जाएगा।

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