पंजाब में बड़ा कदम : कोल्डरिफ सिरप पर तुरंत प्रतिबंध, बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई

चंडीगढ़। पंजाब सरकार के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (ड्रग्स विंग) ने कोल्डरिफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम मध्य प्रदेश ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है, जिसमें सिरप को नॉन-स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला बताया गया।

जांच में पाया गया कि इस सिरप में डाइइथिलीन ग्लाइकोल की अत्यधिक मात्रा (46.28%) पाई गई, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह सिरप स्रेसन फार्मास्युटिकल्स, कांचीपुरम, तमिलनाडु द्वारा मई 2025 में निर्मित किया गया था और इसकी वैधता अप्रैल 2027 तक थी।

विभाग के अनुसार, यह दवा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की हालिया मौतों से जुड़ी बताई जा रही है, जिसके चलते पंजाब में इसे तुरंत प्रतिबंधित किया गया।

आदेश में सभी रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अस्पतालों और मेडिकल प्रैक्टिशनरों को निर्देश दिया गया है कि वे इस सिरप को न खरीदें, न बेचें और न ही उपयोग करें। यदि राज्य में इसका कोई स्टॉक पाया जाता है, तो उसकी जानकारी drugcontrol.fda@punjab.gov.in पर भेजी जाए।

यह आदेश पंजाब के संयुक्त आयुक्त (ड्रग्स) ने जारी किया है और इसकी प्रति स्वास्थ्य मंत्री व संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

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