
Bihar Election : बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सरकारी सुविधाओं के उपयोग पर रोक लगाई गई है, और वेबसाइट से नेताओं की तस्वीरें हटा दी जाएंगी। नई योजनाओं पर भी प्रतिबंध रहेगा। भड़काऊ बयानों और जाति-आधारित भावनाओं को भड़काने पर भी रोक लगेगी। मतदान केंद्रों के पास प्रचार और भीड़ जमा करने पर प्रतिबंध रहेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। सभी को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इसका पालन अनिवार्य है।
अब मंत्री सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे, जैसे हेलीकाप्टर और सरकारी वाहन का प्रयोग। केवल निजी या किराए के वाहनों का उपयोग चुनाव खर्च में गिना जाएगा।
48 घंटे के भीतर सरकारी वेबसाइटों से नेताओं की तस्वीरें हटा दी जाएंगी। संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने (जैसे दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर) पर प्रतिबंध रहेगा।
बिहार प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 1985 के तहत, सरकारी या सार्वजनिक भवन और दीवारों से 24-48 घंटे में अवैध सामग्री हटाना अनिवार्य है।
एमसीसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रभावी हो जाती है और परिणाम की घोषणा तक लागू रहती है। नई योजनाओं पर रोक रहेगी और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।
विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा, और अनुमति के बिना प्रसारण या प्रकाशन प्रतिबंधित रहेगा।
भड़काऊ बयानों और व्यक्तिगत आक्रमण, सांप्रदायिक अपील या जाति-आधारित भावनाओं को भड़काने वाली गतिविधियों से सभी दलों और प्रत्याशियों को बचना होगा। आलोचना केवल नीतियों और कार्यक्रमों तक सीमित रहेगी।
सरकारी संसाधनों जैसे वाहन, विज्ञापन और वेबसाइट का चुनावी प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा।
सभा और जुलूस के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। शोर-शराबे और यातायात बाधा नहीं डाली जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग नहीं किया जाएगा। जुलूसों में वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।
इसके लिए पूर्व सूचना देना और पुलिस के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। लाउडस्पीकर का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमित रहेगा, और मतदान से 48 घंटे पहले पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।
मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार और भीड़ जमा करने पर रोक रहेगी। मतदाताओं को शराब परोसने या परिवहन की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक उम्मीदवार को 1 से 3 वाहनों की अनुमति दी जाएगी, और अनाधिकृत वाहनों को जब्त किया जा सकता है। मतदान अधिकारियों के साथ सहयोग आवश्यक है।
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