
- निरीक्षण के दौरान हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, पनीर, बेसन के नमूने किए संग्रहित,जांच हेतु भेजा राजकीय लैब
Jhansi : जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद में त्योहारों के दृष्टिगत मिठाई की दुकानें, होटल एंड रेस्टोंरेंट सहित स्ट्रीट बैंडर पर लगातार कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहें हैं। इस दौरान “जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार” के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जाँच कर सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी भी दी जा रही हैं। जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को मिल रहा है।
सहायक खाद्य आयुक्त/ अभिहित अधिकारी ने बताया कि दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन झांसी की टीम द्वारा इलाहाबाद बैंक चौराहा पर स्थित सब्जी वाला के किचन का निरीक्षण किया गया, किचन में अत्यधिक गंदगी पाए जाने के कारण उसे सुधार करने हेतु तत्काल नोटिस जारी करते हुए किचन से हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, पनीर एवं बेसन के नमूने संग्रहित किए गए इसके अतिरिक्त किसान दूध डेयरी सीपरी बाजार के प्रतिष्ठान में भी अत्यधिक गंदगी पाई जाने पर तत्काल नोटिस जारी किया गया और पनीर, खोया ,घी एवं दूध के नमूने संग्रहित किए गए साथ ही निधि दूध भंडार निकट रानी महल के प्रतिष्ठान से भी पनीर एवं दही के नमूने संग्रहित किए गए सभी नमूनों को जांच हेतु राजकीय लैब भेजा जा रहा है रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी झांसी ने जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा फूड टेस्टिंग मोबाइल लैब वैन के माध्यम से बबीना क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हुए खाद्य दुकानदारों को डोम-24 के माध्यम से खाद्य पदार्थों को फ्राई करने हेतु उबलते हुए खाद्य तेलों की जांच की गई, तेल की शुद्धता के संबंध में जागरूक किया गया। बबीना में फल/सब्जी मण्डी क्षेत्र के आसपास फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी श्री पवन कुमार प्रचार-प्रसार करते हुए आम जन मानस विशेष रूप से महिलाओं को बताया कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के उपयोग से पहले बेस्ट बिफोर अवश्य देखें, खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा देर से रखें खाद्य पदार्थों को ना खाने की भी जानकारी आम जनमानस को दी गई। सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है। सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) – II के मोबाईल नं० -9368414711 पर की जा सकती है।
इस मौके पर टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुनील कुमार, झंकार सिंह, सैनिक सिंह, ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल एंव जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।