
सिंगापुर की अदालत ने दो भारतीय नागरिकों को पांच साल एक महीने की जेल और 12 बेंत की सजा सुनाई है। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने छुट्टियां मनाने के दौरान होटल में दो सेक्स वर्करों से लूटपाट और मारपीट की है।
अरोक्कियासामी डैसन और राजेंद्रन मालियारासन 24 अप्रैल को भारत से सिंगापुर घूमने आए थे। 26 अप्रैल को, लिटिल इंडिया इलाके में एक अजनबी ने उनसे पूछा कि क्या वे महिलाओं को बुलाकर संबंध बनाना चाहते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति ने उन्हें दो महिलाओं का नंबर दिया।
इसके बाद अरोक्कियासामी ने राजेंद्रन से कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वे महिलाओं को होटल में बुलाकर लूट लेते हैं। दोनों ने सहमति दी। उस शाम, करीब 6 बजे, पहली महिला होटल पहुंची, तो आरोपियों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसे थप्पड़ मारे।
अपराधियों ने महिला के गहने, 2000 सिंगापुर डॉलर नकद, पासपोर्ट और बैंक कार्ड लूट लिए। वहीं, रात करीब 11 बजे दूसरी महिला को भी बुलाया गया। जैसे ही वह होटल पहुंची, आरोपियों ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और राजेंद्रन ने उसका मुंह दबा दिया ताकि वह चीख न सके। इस घटना में दोनों ने 800 सिंगापुर डॉलर नकद, दो मोबाइल फोन और पासपोर्ट भी छीन लिए।
पकड़े जाने का घटनाक्रम:
अगले दिन, दूसरी पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र एक शख्स को किया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट में आरोपियों की दलीलें
कोर्ट में, आरोपियों ने अपनी आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए रहम की अपील की। अरोक्कियासामी ने बताया कि उनके पिता का पिछले साल निधन हो चुका है और उनकी तीन बहनें हैं, जिनमें से केवल एक की शादी हुई है। घर की स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया।
राजेंद्रन ने कहा कि उनकी पत्नी और बच्चे भारत में अकेले हैं और वे भी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
सिंगापुर के कानून के अनुसार, लूटपाट के दोषियों को 5 से 20 साल की जेल और कम से कम 12 बेंत की सजा दी जाती है। अदालत ने दोनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई है।
यह भी पढ़े : Farrukhabad Blast : लाइब्रेरी की आड़ में बिना पंजीकरण के चल रहा था ‘कोचिंग सेंटर’, नोडल प्रधानाचार्य को नोटिस जारी