
Sitapur : बीएसए कार्यालय में हुए बहुचर्चित ‘बेल्ट कांड’ के मुख्य आरोपी, प्रधानाचार्य बृजेन्द्र सिंह वर्मा की न्यायिक मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हुई हैं। उनकी जमानत याचिका पर आज, 03 अक्टूबर 2025 को जिला जज के समक्ष होने वाली सुनवाई टल गई है। न्यायिक सूत्रों के अनुसार, न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 04 अक्टूबर 2025 निर्धारित की है। इस कारण प्रधानाचार्य बृजेन्द्र वर्मा को अभी जेल में ही रहना पड़ सकता है, जब तक कि न्यायालय उन्हें राहत नहीं देता।
प्रशासनिक दबाव और कानूनी गतिरोध
यह मामला मंगलवार को बीएसए कार्यालय में घटित हुआ था, जब प्रधानाचार्य बृजेन्द्र वर्मा ने बीएसए को बेल्ट से पीट दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस कांड ने प्रशासनिक विवाद से हटकर राजनीतिक और जातिगत रंग ले लिया। विभिन्न संगठनों ने प्रधानाचार्य के समर्थन में प्रदर्शन किया और उन पर लगाई गई धाराओं को हटाने की मांग की थी।
सूत्रों के अनुसार, जन-दबाव के बाद पुलिस और प्रशासन ने प्रधानाचार्य पर लगाई गई भारतीय दंड संहिता की धारा 109 को हटाया, लेकिन इसकी अधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अन्य गंभीर धाराएं अभी भी बरकरार हैं।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया धीमी चल रही है। जांच अधिकारी एडी बेसिक ने अपनी रिपोर्ट पहले ही शासन को सौंप दी है, और पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है। अब सबकी निगाहें कल 4 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं कि प्रधानाचार्य को जेल से राहत मिलती है या उन्हें अभी और न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा।
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