प्रयागराज में धारा-163 लागू, त्योहारों के मद्देनजर अपर पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश

Prayagraj : त्योहारों को देखते हुए अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉ. अजय पाल शर्मा ने यह आदेश जारी किया है। दुर्गाअष्टमी, महानवमी, दशहरा समेत अन्य त्योहारों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

यह निषेधाज्ञा छह नवंबर तक प्रभावी रहेगी। 30 सितंबर को दुर्गाअष्टमी, एक अक्तूबर को महानवमी, दो अक्तूबर को दशहरा व गांधी जयंती,18 अक्तूबर को धनतेरस, 20 को दीपावली, 22 को गोवर्धन पूजा, 23 को भाईदूज व चित्रगुप्त जयंती, 27 को छठ और पांच नवंबर को गुरुनानक जयंती व देव दीपावली मनाई जाएगी। इसे देखते हुए अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉ. अजय पाल शर्मा ने यह आदेश जारी किया है।

इस निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक, अफवाहें फैलाने पर कार्रवाई, सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां या अफवाहें फैलाने समेत कुल 49 बिंदुओं का ध्यान रखना होगा।

अपर पुलिस आयुक्त डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें