Behraich : वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, अब साल में चार बार होगा सत्यापन, तय हुई अंतिम तिथि

Behraich : बहराइच जिले में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन अब साल में चार बार किया जाएगा। पहले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पूर्ण सत्यापन कर सभी पात्र लाभार्थियों को पहचान कर पहली किस्त भेजी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए, प्रत्येक किस्त से पहले 30-30 प्रतिशत लाभार्थियों का रैंडम तरीके से सत्यापन करने का प्रावधान किया है। इस प्रक्रिया के तहत, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त भेजने से पहले संबंधित चरण के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है।

जिले में करीब दो लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी पंजीकृत हैं। पहले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अप्रैल से जून तक पूरे लाभार्थियों का सत्यापन कर मृतक और अपात्रों को लाभ से बाहर किया जाता था, और जुलाई में पहली किस्त भेजी जाती थी। उसके बाद अक्टूबर, दिसंबर, और मार्च अंत में चार किस्तें जारी की जाती हैं।

अब, प्रत्येक किस्त से पहले, रैंडम चयन के माध्यम से 30 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। वर्तमान में, अक्टूबर माह में भेजी जाने वाली दूसरी किस्त से पहले, 30 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसे 30 सितंबर तक पूरा करना है। इसमें मृतक और अपात्र लाभार्थियों को सूचियों से हटा दिया जाएगा।

वर्तमान में, दिव्यांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन केवल साल में एक बार किया जाता है। प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय ने बताया कि अभी इस संदर्भ में कोई नए निर्देश नहीं आए हैं, और पुरानी व्यवस्था के तहत ही सत्यापन हो रहा है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रद्धा पांडेय ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का चार बार सत्यापन कराने के निर्देश हैं। प्रत्येक चरण की किस्त से पहले रैंडम आधार पर 30-30 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा, और दूसरी किस्त के लिए 30 सितंबर तक यह कार्य पूरा करना है।

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