
चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने खाद्य सुरक्षा नियम 2016 में संशोधन करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, जिन घरों में गाड़ी, एयर कंडीशनर (एसी) या परिवार के किसी सदस्य के पास 2.5 एकड़ भूमि है, उन्हें मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलेगा।
इस बदलाव से लगभग 10.28 लाख लाभार्थियों को मुफ्त राशन से बाहर होना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने ऐसे सभी लाभार्थियों की सूची पहले ही राज्य सरकार को भेजी थी और उन्हें इस सुविधा से बाहर करने की सिफारिश की थी।
नए नियमों के मुख्य प्रावधान
- आयकर दाता, पंजीकृत GST दाता, पेशेवर और सेवा करदाता, तथा सरकार के पास पंजीकृत उद्यम के मालिक या संचालक परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
- केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बोर्ड, निगम के कर्मचारी और उनका परिवार भी लाभ से बाहर रहेगा।
- जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपये से अधिक है या जिनके पास नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का मकान या 750 वर्ग फीट या उससे अधिक का फ्लैट है, वे भी राशन योजना से बाहर होंगे।
पीछे का कारण
पहले के नियमों में इन प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख नहीं था। यही कारण है कि सरकार ने नियमों में संशोधन का फैसला किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पहले उच्च आय वाले लाभार्थियों के आंकड़े जारी किए थे। इसमें 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले 9,44,721 लाभार्थी और 4 पहिया वाहन रखने वाले 24,097 लाभार्थी शामिल थे, जो योजना का लाभ ले रहे थे।










